जिले के विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित की गई हैं। श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश शासन इंदौर के पत्र और मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें प्रभावी करने का आदेश जारी किया गया है। यह पुनरीक्षण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के आधार पर किया गया है, जिसमें जुलाई से दिसंबर 2025 की छमाही के दौरान औसत सूचकांक 431 रहा, जो पिछली छमाही के औसत 425 से 6 बिंदु अधिक है।
नवीन दरों के अनुसार 67 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत अकुशल श्रमिकों का कुल मासिक वेतन 12575 रुपये (प्रतिदिन 484 रुपये) तय किया गया है। इसी प्रकार अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए 135 71 रुपये मासिक ( 5 22 रुपये प्रतिदिन), कुशल श्रमिकों के लिए 15294 रुपये मासिक ( 58 8 रुपये प्रतिदिन) और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए 16 919 रुपये मासिक (651 रुपये प्रतिदिन) की दरें निर्धारित की गई हैं।
शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए भी वेतनमान जारी किया गया है, जिसमें अकुशल वर्ग को 419 रुपये, अर्धकुशल को 4 52 रुपये, कुशल को 510 रुपये और उच्च कुशल श्रमिकों को 5 64 रुपये प्रतिदिन देय होगा।
कृषि नियोजन के क्षेत्र में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिए कुल मासिक वेतन 10090 रुपये और प्रतिदिन की दर 33 6 रुपये निर्धारित की गई है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि मजदूरी निर्धारण में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है, जबकि 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया गया है। कलेक्टर ने जिले के समस्त नियोजकों को निर्देशित किया है कि वे श्रमिकों और कर्मचारियों को परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित इन नई न्यूनतम दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करें।


